उत्तराखंड : सीएम धामी के 'थूक जिहाद' वाले बयान के बाद ढाबों की रसोई में सीसीटीवी लगाने की सलाह, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

Written by sabrang india | Published on: October 17, 2024
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूपी भी खाने में थूकने की घटनाओं को रोकने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस ने पूछा कि धामी 'बलात्कार और अराजकता' पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी क्यों नहीं करते।


साभार : डेक्कन हेराल्ड

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने पुलिस को कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें होटलों, ढाबों और भोजनालयों की रसोई में सीसीटीवी लगाना शामिल है, ताकि भोजन और पेय पदार्थों में कथित रूप से थूकने की घटनाओं को रोका जा सके।

धामी सरकार ने बुधवार को 'खाने पीने की वस्तुओं और पेय पदार्थों पर थूकने' वालों पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया। इसके अलावा, स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिया कि मांसाहारी भोजन बेचने वाले होटलों के मालिकों को यह बताना होगा कि वे 'हलाल' या 'झटका' मांस दे रहे हैं।

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, ये आदेश सीएम धामी द्वारा धर्म परिवर्तन, अतिक्रमण, “भूमि जिहाद” और “थूक जिहाद” पर विस्तार से बोलने के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उत्तराखंड की “देवभूमि” में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। धामी ने यह टिप्पणी उधम सिंह नगर जिले के किच्छा शहर में एक सम्मान समारोह में की।

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ राज्य के सभी जिलों और रेलवे को पत्र भेजे। सरकारी सलाह में कहा गया है कि मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस सलाह में कहा गया है, “यह मालूम है कि वर्तमान में होटल, ढाबा आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पेय और खाद्य पदार्थों में थूकने से संबंधित कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।” आगे कहा गया कि, “ऐसी घटनाएं सीधे तौर पर स्वास्थ्य और खाद्य विभाग से संबंधित हैं, लेकिन इन घटनाओं के परिणामस्वरूप, जब कुछ सामाजिक संगठन विरोध करते हैं, तो कानून और व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई भी आवश्यक हो जाती है।”

इसमें आगे कहा गया है कि इस संबंध में देहरादून जिले के मसूरी थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

देहरादून पुलिस ने 9 अक्टूबर को मसूरी में ग्राहकों को चाय बेचने से पहले सॉस पैन में थूकने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम धामी ने कहा था, “उत्तराखंड की पवित्र भूमि में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ में थूकने जैसा कुकर्म करते हैं।”

उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा कुकर्म करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

“थूक जिहाद” पर धामी के बयान का देश के सबसे बड़े हिंदू संतों के समूह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) ने स्वागत किया, जिसके अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने हिंदू तीर्थयात्रा चार धाम यात्रा और कुंभ मेले के दौरान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को खाद्य संदूषण के खिलाफ दो कानूनों पर चर्चा की, जिसमें खाने पीने की चीजों में थूकने पर सजा का प्रावधान है। पिछले सप्ताह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “कुछ समूहों” पर इस तरह के “दूषित” का आरोप लगाया था, और इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था।

विपक्ष ने धामी को घेरते हुए आरोप लगाया कि थूकने की घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने दिप्रिंट से कहा, "मैं इन घटनाओं (खाने पीने की चीजों में थूकना) को कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में देखती हूं और यह ठीक है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं सरकार और पुलिस विभाग से अनुरोध करूंगी कि राज्य में बलात्कार के मामलों जैसे और भी गंभीर मुद्दे हैं।"

उन्होंने कहा, "इसलिए हम केवल 'थूक जिहाद' तक ही सीमित नहीं रह सकते। बलात्कार और अराजकता की ये घटनाएं उनके सार्वजनिक भाषणों का हिस्सा क्यों नहीं हैं? केवल जिहाद शब्द बोलने से राज्य में अपराध दर कम नहीं होगी।"

'श्रमिकों का सत्यापन'

उत्तराखंड एडवाइजरी में अन्य नियमों की भी सूची दी गई है, जिसमें "होटल/ढाबों आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों का 100 प्रतिशत सत्यापन" शामिल है।

एडवाइजरी में कहा गया है, "प्रबंधकों को ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थित रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

आगे कहा गया कि, "खुले स्थानों जैसे कियोस्क/रेड़ी आदि में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय खुफिया इकाइयों की भी मदद ली जानी चाहिए। गश्त के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग से संपर्क करने के बाद आवश्यकतानुसार होटलों, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक जांच की जानी चाहिए।"

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि यदि कोई "अवैध गतिविधि" पाई जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 274 (खाद्य या पेय में मिलावट) और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 8 (बिना वारंट के गिरफ्तारी) लागू की जाएगी।

इसमें कहा गया कि "यदि संबंधित कृत्य धार्मिक, नस्लीय, भाषाई आदि आधारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो नियमानुसार बीएनएस की संबंधित धाराओं 196 (1) (बी) या 299 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।"

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि धामी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने विस्तार से एसओपी जारी की है, जिसमें खाद्य एवं पेय पदार्थों में थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही 25 हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खाद्य पदार्थों में मानव मल और अन्य गंदी चीजों की मिलावट के मामले सामने आए हैं। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग, नगर निगम/जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और स्थानीय लोगों के समन्वय से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

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