माकपा की पोलित ब्यूरो की सदस्य और आदिवासी अधिकार मंच की उपाध्यक्ष बृंदा करात ने 23 अक्टूबर को कैमूर में बिहार पुलिस द्वारा आदिवासियों पर फायरिंग को लेकर एक फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट जारी की। 11 सितंबर को आदिवासी जब अधौरा में शांतिपूर्ण धरना दिया था तब फायरिंग की गई थी। ऑल इंडिया यूनियन ऑप फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल्स (एआईयूएफडब्लूपी), सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) और दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप (डीएसजी) द्वारा प्रकाशित इस फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था।
आदिवासियों ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के तहत एकजुट होकर सरकार के समक्ष छह मांगें रखी थीं:
- वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करें।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार कैमूर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- कैमूर घाटी का प्रशासनिक पुनर्गठन।
-1927 औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम को रद्द करें।
- छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम को लागू करें।
- प्रस्तावित कैमूर वन वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व को खत्म रद्द किया जाए।
हालांकि, संवाद करने के बजाय पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं। इस प्रक्रिया में सात कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
दिल्ली स्थित चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम में अमीर शेरवानी खान (ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल्स), मातादयाल (ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल), राजा रब्बी हुसैन (दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप) और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अमन खान थे। उन्होंने 23 से 27 सितंबर 2020 तक बिहार के कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक का दौरा किया।
रिपोर्ट के निष्कर्षों को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया, जिसमें न केवल बृंदा करात, बल्कि रोमा मलिक (महासचिव - AIUFWP, तीस्ता सीतलवाड़ (सचिव - CJP) और साथ ही रिपोर्ट के लेखक भी मौजूद थे।
प्रदर्शनकारी समूह पर प्रकाश डालते हुए रोमा ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि कैमूर मुक्ति मोर्चा कोई प्रतिबंधित संगठन है। वह एक पुराना और उच्च सम्मानित समूह है जो आदिवासियों और वनवासियों की मदद करने के लिए अथक रूप से काम कर रहा है और वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों के निपटान में सभी कानूनी साधनों का उपयोग करता है। स्थानीय लोगों पर उनके बढ़ते प्रभाव ने वन विभाग को चिंतित कर दिया, जिसने फिर इस समूह को माओवादी संगठन कहना शुरू कर दिया।'
रोमा ने आगे बताया कि झारखंड के निर्माण के बाद बिहार में कैमूर आदिवासियों को प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि वे बिहार में अल्पसंख्यक बन गए। परिणामस्वरूप, उनके जंगल से जड़ी-बूटियों और लकड़ी के संग्रह जैसे अधिकार छीन लिए गए। वन विभाग ने उनकी वनोपज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा महामारी के दौरान अधिकारियों ने आदिवासियों के खेतों पर आक्रमण किया और छेद खोद दिए। जबकि यह स्पष्ट है कि उन्होंने आदिवासियों को भूमि पर खेती करने से रोकने के लिए ऐसा किया था, आधिकारिक कारण यह था कि यह टाइगर रिजर्व परियोजना के लिए था!
रोमा ने कहा, वनवासियों ने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाया था जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के साथ ही जंगलों में रहने के उनके अधिकार को मान्यता है। हालांकि वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने न तो कानून को मान्यता दी और न ही उन्हें स्टे ऑर्डर का पालन करने के लिए मजबूर किया। तदनुसार सरनार, दीगर, गुल्लू, गुयान और कई अन्य क्षेत्रों में कई घर नष्ट हो गए।
इस अन्याय का विरोध करने के लिए आदिवासी 10 सितंबर को कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक में बिरसा मुंडक स्मारक स्थल पर हजारों की संख्या में एकत्र हुए। लगभग 108 गांवों के प्रदर्शनकारी केवल अधिकारियों से बात करना चाहते थे। लेकिन कोई अधिकारी उनसे नहीं मिला और न ही उनसे बात की।
इसके बाद निराश महिला प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के कार्यालय को ताला लगा दिया। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस तरह का कदम उठाने से उनकी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कैमूर मुक्ति मोर्चा (केएमएम) के साथ बात करने के लिए सहमत होने के बजाय, वन अधिकारियों ने रात में ताला तोड़ा, प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई।
पीड़ित आदिवासियों की इस उपेक्षा ने प्रदर्शनकारियों को इस हद तक नाराज कर दिया कि वे कार्यालय में घुसने के लिए आगे बढ़े। फिर पुलिस ने उन पर हमला किया और उन पर गोलीबारी की। सिर पर चोट लगने से तीन लोग घायल हो गए। कई लोगों को धारा 307, 353, 147, 148, 506, 504 और यहां तक कि सशस्त्र अधिनियम जैसे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी तक कोई जांच नहीं की गई थी लेकिन 25 लोगों के नाम थे। अधौरा में सदस्य विनियान आश्रम के कार्यालय को नष्ट कर दिया गया और उनकी मोटरसाइकिलें भी छीन ली गईं।
रोमा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए, वन विभाग उनके खेतों को बाधित कर रहा है, उनके स्थानीय व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा रहा है और समुदायों पर हमला कर रहा है।
इसके अलावा, कैमूर मुक्ति मोर्चा ने चुनावों (बिहार विधानसभा चुनाव) का भी बहिष्कार किया, हालांकि वे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तथ्य यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस घोषणा (चुनाव बहिष्कार) के बाद क्षेत्र का दौरा किया था। फिर भी समुदाय के दावों की फाइलें प्रशासनिक कार्यालयों में धूल खा रही हैं।
रोमा ने कहा, 'पूरे भारत में वन विभाग कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और आदिवासी समुदायों को डराने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जहां भी वन अधिकारों को मान्यता दी गई, लोगों को इस तरह के अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़ा है।
इस बीच खरवार आदिवासी समुदाय के एक प्रोफेसर सुभाष सिंह ने कहा, 'जब वे कहते हैं कि हमने अनुमति नहीं ली थी तो वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित अनुमति प्राप्त की थी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था।' सुभाष सिंह ने 10 सितंबर के कार्यक्रम में भाग लिया था।
सिंह ने दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन की घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा, 'हम दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने के लिए कैमूर पठार के अधौरा ब्लॉक में इकट्ठे हुए थे। हम चाहते थे कि कैमूर की पहाड़ियों को संविधान की अनुसूची 5 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा हमने पेमा अधिनियम को लागू करने और कैमूर क्षेत्र में बाघ आरक्षित परियोजना को समाप्त करने की मांग की थी। हम चाहते थे कि 1927 का भारतीय वन अधिनियम वापस लिया जाए और इसके बजाय वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू किया जाए। अंत में हम चाहते थे कि हमारे वन अधिकारों को स्वीकार किया जाए।'
सिंह ने कहा कि आदिवासी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान इन मांगों पर जोर देने के लिए इकट्ठा हुए थे लेकिन पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं और सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि 22 लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए।
वह आगे कहते हैं, 'इस तरह सरकार आदिवासी मांगों को सुनने से इनकार कर देती है। अगर हम खुद को शिक्षित करने और अपने अधिकारों की मांग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें नक्सली कहा जाता है। आज भी अधौरा में आदिवासी एक विकट स्थिति में रहते हैं।
सुभाष ने बताया कि कैसे कैमूर के आदिवासियों के पास प्रोपर घर नहीं हैं और जो कुछ भी हैं वे मिट्टी के घर हैं जो वन अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। वह पूछते हैं, 'घर जंगल के पठार में हैं। लेकिन जंगल, जमीन और पानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम और कहाँ रहेंगे?
वह कहते हैं, आज भी अधौरा में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। कई लोग मुख्य जिला अस्पताल तक पहुंचते हुए दम तोड़ देते हैं, जिला मुख्यालय लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। यही क्षेत्र के एकमात्र सरकारी अस्पताल है, इसे भी एक सैन्य शिविर में बदल दिया गया है।
सुभाष सिंह कहते हैं, 'अस्पताल में 400-700 बिस्तर थे। लेकिन सरकार ने अब इसे एक शिविर बना दिया है जिसके कारण आदिवासियों का वहां इलाज नहीं किया जा सकेगा।'
उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में कोई शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं। स्कूलों के भवन हैं लेकिन वहां पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं हैं। केवल हाजिरी रजिस्टर मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि अधौरा में बिजली नहीं है। इसके अलावा गांवों को अभी भी सड़कें नहीं मिली हैं जो मुख्य जिले को उनके क्षेत्रों से जोड़ती हों। वन विभाग यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं देता है कि वे पेड़ नहीं काटना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल टॉवर को छोड़कर क्षेत्र में दूरसंचार की कोई सुविधा नहीं है। पूरे गांव के लोग इसी का उपयोग करते हैं, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) होने के बावजूद भी इस कंपनी की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है।
इसके लिए सीजेपी सचिव तीस्ता सीतलवाड़ ने समुदाय को आश्वासन दिया कि CJP-AIUFWP इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
आदिवासी महिलाओं से बात करने के बाद, टीम के एक अन्य सदस्य आमिर शेरवानी खान ने महसूस किया कि लोग कानून के मामलों में अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने बताया, 'कई गांवों में उन्होंने संविधान की अनुसूची 5 के बारे में बात की। हालांकि, वे अधिकारियों का विरोध नहीं कर सके। फायरिंग के बाद भी, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो घायल या हिरासत में थे।' खान ने प्रशासन को अन्धा कानून करार दिया।
आदिवासियों ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के तहत एकजुट होकर सरकार के समक्ष छह मांगें रखी थीं:
- वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करें।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार कैमूर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- कैमूर घाटी का प्रशासनिक पुनर्गठन।
-1927 औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम को रद्द करें।
- छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम को लागू करें।
- प्रस्तावित कैमूर वन वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व को खत्म रद्द किया जाए।
हालांकि, संवाद करने के बजाय पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं। इस प्रक्रिया में सात कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
दिल्ली स्थित चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम में अमीर शेरवानी खान (ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल्स), मातादयाल (ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल), राजा रब्बी हुसैन (दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप) और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अमन खान थे। उन्होंने 23 से 27 सितंबर 2020 तक बिहार के कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक का दौरा किया।
रिपोर्ट के निष्कर्षों को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया, जिसमें न केवल बृंदा करात, बल्कि रोमा मलिक (महासचिव - AIUFWP, तीस्ता सीतलवाड़ (सचिव - CJP) और साथ ही रिपोर्ट के लेखक भी मौजूद थे।
प्रदर्शनकारी समूह पर प्रकाश डालते हुए रोमा ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि कैमूर मुक्ति मोर्चा कोई प्रतिबंधित संगठन है। वह एक पुराना और उच्च सम्मानित समूह है जो आदिवासियों और वनवासियों की मदद करने के लिए अथक रूप से काम कर रहा है और वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों के निपटान में सभी कानूनी साधनों का उपयोग करता है। स्थानीय लोगों पर उनके बढ़ते प्रभाव ने वन विभाग को चिंतित कर दिया, जिसने फिर इस समूह को माओवादी संगठन कहना शुरू कर दिया।'
रोमा ने आगे बताया कि झारखंड के निर्माण के बाद बिहार में कैमूर आदिवासियों को प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि वे बिहार में अल्पसंख्यक बन गए। परिणामस्वरूप, उनके जंगल से जड़ी-बूटियों और लकड़ी के संग्रह जैसे अधिकार छीन लिए गए। वन विभाग ने उनकी वनोपज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा महामारी के दौरान अधिकारियों ने आदिवासियों के खेतों पर आक्रमण किया और छेद खोद दिए। जबकि यह स्पष्ट है कि उन्होंने आदिवासियों को भूमि पर खेती करने से रोकने के लिए ऐसा किया था, आधिकारिक कारण यह था कि यह टाइगर रिजर्व परियोजना के लिए था!
रोमा ने कहा, वनवासियों ने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाया था जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के साथ ही जंगलों में रहने के उनके अधिकार को मान्यता है। हालांकि वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने न तो कानून को मान्यता दी और न ही उन्हें स्टे ऑर्डर का पालन करने के लिए मजबूर किया। तदनुसार सरनार, दीगर, गुल्लू, गुयान और कई अन्य क्षेत्रों में कई घर नष्ट हो गए।
इस अन्याय का विरोध करने के लिए आदिवासी 10 सितंबर को कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक में बिरसा मुंडक स्मारक स्थल पर हजारों की संख्या में एकत्र हुए। लगभग 108 गांवों के प्रदर्शनकारी केवल अधिकारियों से बात करना चाहते थे। लेकिन कोई अधिकारी उनसे नहीं मिला और न ही उनसे बात की।
इसके बाद निराश महिला प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के कार्यालय को ताला लगा दिया। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस तरह का कदम उठाने से उनकी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कैमूर मुक्ति मोर्चा (केएमएम) के साथ बात करने के लिए सहमत होने के बजाय, वन अधिकारियों ने रात में ताला तोड़ा, प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई।
पीड़ित आदिवासियों की इस उपेक्षा ने प्रदर्शनकारियों को इस हद तक नाराज कर दिया कि वे कार्यालय में घुसने के लिए आगे बढ़े। फिर पुलिस ने उन पर हमला किया और उन पर गोलीबारी की। सिर पर चोट लगने से तीन लोग घायल हो गए। कई लोगों को धारा 307, 353, 147, 148, 506, 504 और यहां तक कि सशस्त्र अधिनियम जैसे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी तक कोई जांच नहीं की गई थी लेकिन 25 लोगों के नाम थे। अधौरा में सदस्य विनियान आश्रम के कार्यालय को नष्ट कर दिया गया और उनकी मोटरसाइकिलें भी छीन ली गईं।
रोमा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए, वन विभाग उनके खेतों को बाधित कर रहा है, उनके स्थानीय व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा रहा है और समुदायों पर हमला कर रहा है।
इसके अलावा, कैमूर मुक्ति मोर्चा ने चुनावों (बिहार विधानसभा चुनाव) का भी बहिष्कार किया, हालांकि वे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तथ्य यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस घोषणा (चुनाव बहिष्कार) के बाद क्षेत्र का दौरा किया था। फिर भी समुदाय के दावों की फाइलें प्रशासनिक कार्यालयों में धूल खा रही हैं।
रोमा ने कहा, 'पूरे भारत में वन विभाग कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और आदिवासी समुदायों को डराने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जहां भी वन अधिकारों को मान्यता दी गई, लोगों को इस तरह के अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़ा है।
इस बीच खरवार आदिवासी समुदाय के एक प्रोफेसर सुभाष सिंह ने कहा, 'जब वे कहते हैं कि हमने अनुमति नहीं ली थी तो वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित अनुमति प्राप्त की थी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था।' सुभाष सिंह ने 10 सितंबर के कार्यक्रम में भाग लिया था।
सिंह ने दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन की घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा, 'हम दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने के लिए कैमूर पठार के अधौरा ब्लॉक में इकट्ठे हुए थे। हम चाहते थे कि कैमूर की पहाड़ियों को संविधान की अनुसूची 5 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा हमने पेमा अधिनियम को लागू करने और कैमूर क्षेत्र में बाघ आरक्षित परियोजना को समाप्त करने की मांग की थी। हम चाहते थे कि 1927 का भारतीय वन अधिनियम वापस लिया जाए और इसके बजाय वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू किया जाए। अंत में हम चाहते थे कि हमारे वन अधिकारों को स्वीकार किया जाए।'
सिंह ने कहा कि आदिवासी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान इन मांगों पर जोर देने के लिए इकट्ठा हुए थे लेकिन पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं और सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि 22 लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए।
वह आगे कहते हैं, 'इस तरह सरकार आदिवासी मांगों को सुनने से इनकार कर देती है। अगर हम खुद को शिक्षित करने और अपने अधिकारों की मांग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें नक्सली कहा जाता है। आज भी अधौरा में आदिवासी एक विकट स्थिति में रहते हैं।
सुभाष ने बताया कि कैसे कैमूर के आदिवासियों के पास प्रोपर घर नहीं हैं और जो कुछ भी हैं वे मिट्टी के घर हैं जो वन अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। वह पूछते हैं, 'घर जंगल के पठार में हैं। लेकिन जंगल, जमीन और पानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम और कहाँ रहेंगे?
वह कहते हैं, आज भी अधौरा में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। कई लोग मुख्य जिला अस्पताल तक पहुंचते हुए दम तोड़ देते हैं, जिला मुख्यालय लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। यही क्षेत्र के एकमात्र सरकारी अस्पताल है, इसे भी एक सैन्य शिविर में बदल दिया गया है।
सुभाष सिंह कहते हैं, 'अस्पताल में 400-700 बिस्तर थे। लेकिन सरकार ने अब इसे एक शिविर बना दिया है जिसके कारण आदिवासियों का वहां इलाज नहीं किया जा सकेगा।'
उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में कोई शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं। स्कूलों के भवन हैं लेकिन वहां पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं हैं। केवल हाजिरी रजिस्टर मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि अधौरा में बिजली नहीं है। इसके अलावा गांवों को अभी भी सड़कें नहीं मिली हैं जो मुख्य जिले को उनके क्षेत्रों से जोड़ती हों। वन विभाग यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं देता है कि वे पेड़ नहीं काटना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल टॉवर को छोड़कर क्षेत्र में दूरसंचार की कोई सुविधा नहीं है। पूरे गांव के लोग इसी का उपयोग करते हैं, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) होने के बावजूद भी इस कंपनी की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है।
इसके लिए सीजेपी सचिव तीस्ता सीतलवाड़ ने समुदाय को आश्वासन दिया कि CJP-AIUFWP इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
आदिवासी महिलाओं से बात करने के बाद, टीम के एक अन्य सदस्य आमिर शेरवानी खान ने महसूस किया कि लोग कानून के मामलों में अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने बताया, 'कई गांवों में उन्होंने संविधान की अनुसूची 5 के बारे में बात की। हालांकि, वे अधिकारियों का विरोध नहीं कर सके। फायरिंग के बाद भी, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो घायल या हिरासत में थे।' खान ने प्रशासन को अन्धा कानून करार दिया।