सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की PM CARES FUND की राशि NDRF में ट्रांसफर करने की याचिका

Written by sabrang india | Published on: August 19, 2020
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम केअर्स फंड में प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड-19 के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना बनाने की जरूरत नहीं है और कोरोना वायरस के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए गए राहत प्रावधान पर्याप्त हैं।



पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र को पूर्ण आजादी है कि अगर वे चाहते हैं तो पीएम केयर्स फंड की राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ सवाल तय किए गए थे कि क्या भारत सरकार को कोविड-19 को लेकर एक अलग राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए, क्या पीएम केयर्स फंड में अनुदान देने पर किसी भी तरह की रोक है, क्या सभी अनुदान को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और क्या पूरे पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जा सकता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इनके जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 को लेकर मौजूदा राष्ट्रीय आपदा योजना पर्याप्त है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सरकार एनडीआरएफ में प्राप्त राशि का इस्तेमाल कर सकती है। न्यायालय ने कहा पीएम केयर्स फंड में अनुदान देने से किसी भी संस्थान पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। बता दें कि 27 जुलाई को जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं।

यह याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर की गई थी और इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे थे। पीएम केयर्स फंड के गठन के साथ ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे क्योंकि सरकार इससे जुड़ी जानकारियां जैसे कितनी राशि अब तक प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई, राशि कहां-कहां खर्च की गई, आदि जानकारी प्रदान नहीं कर रही है।  

लंबे समय के बाद पीएम केयर्स ने सिर्फ ये जानकारी दी है कि इस फंड को बनने के पांच दिन के भीतर यानी कि 27 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच में कुल 3076.62 करोड़ रुपये का डोनेशन प्राप्त हुआ है। इसमें से करीब 40 लाख रुपये विदेशी चंदा है।

इस फंड की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी मांगी गई थी लेकिन तब सरकार ने जवाब में कहा था कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए आरटीआई के तहत इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) आरटीआई एक्ट के तहत इस फंड से जुड़ी सभी जानकारी देने से लगातार मना करता आ रहा है।

पीएम केअर्स फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और सरकार के सर्वोच्च पदों पद बैठे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति इसके सदस्य हैं। इसी गोपनीयता की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पीएम केयर्स फंड में प्राप्त हुई धनराशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र सरकार पहले से ही इसका विरोध करते आ रही थी। 

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