सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटा कर जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने आज इस बारे में सुनवाई करते हुए कहा कि वह अक्टूबर में इस फैसले की समीक्षा करेगी।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही, उसने इस मामले में दायर की गई सभी याचिकाओं को पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है।
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को अपने सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और एक कश्मीरी छात्र को अपने परिवार से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी।
हालांकि कोर्ट ने येचुरी को निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर जा कर वे सिर्फ तारीगामी से मिलें और अपनी यात्रा का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करें। अदालत ने कहा कि अगर येचुरी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो अधिकारी इस बारे में उच्चतम न्यायालय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं।
वहीं सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कह रहा है उसे संयुक्त राष्ट्र में भेजा जाता है। इस पर उनके और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच हो रही बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘हमें पता है क्या करना है। हमने आदेश पास कर दिया है। हम इसे नहीं बदल रहे।’
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही, उसने इस मामले में दायर की गई सभी याचिकाओं को पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है।
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को अपने सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और एक कश्मीरी छात्र को अपने परिवार से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी।
हालांकि कोर्ट ने येचुरी को निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर जा कर वे सिर्फ तारीगामी से मिलें और अपनी यात्रा का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करें। अदालत ने कहा कि अगर येचुरी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो अधिकारी इस बारे में उच्चतम न्यायालय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं।
वहीं सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कह रहा है उसे संयुक्त राष्ट्र में भेजा जाता है। इस पर उनके और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच हो रही बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘हमें पता है क्या करना है। हमने आदेश पास कर दिया है। हम इसे नहीं बदल रहे।’