उत्तराखंड: SC ने याचिकाकर्ताओं को 'महापंचायत' पर HC जाने और अधिकारियों को भी लिखने का आदेश दिया

Published on: June 14, 2023
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार, 14 जून को याचिकाकर्ताओं को उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड के पुरोला शहर में हिंदुत्ववादी समूहों द्वारा प्रस्तावित 'महापंचायत' को रोकने की मांग वाली याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय (HC) जाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता स्थानीय अधिकारियों को तुरंत लिख सकते हैं।


 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक अवकाश पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और स्थानीय अधिकारियों (पुलिस आदि) से संपर्क कर सकता है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दायर की थी। उत्तराखंड के पुरोला और कई अन्य शहरों को दक्षिणपंथी समूहों द्वारा लक्षित मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक तनाव की चपेट में ले लिया गया है; अधिवक्ता शाहरुख आलम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
 
एडवोकेट शाहरुख आलम ने कहा कि कल (15 जून) को आयोजित होने वाली 'महापंचायत' (कॉन्क्लेव) के रूप में तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका की मांग की गई है। उन्होंने पीठ से कहा कि कुछ समूहों ने एक विशेष समुदाय को 'महापंचायत' से पहले जगह छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तराखंड सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए एक परमादेश जारी किया था कि कोई भी नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं दिए जाएं।
 
हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। “कानून और व्यवस्था प्रशासन को संभालने के लिए है। आप हाईकोर्ट का रुख करें। आप यहां क्यों आते हैं?" जस्टिस नाथ ने पूछा।
 
“आप एचसी से संपर्क करने में अविश्वास क्यों व्यक्त करते हैं? यदि इस न्यायालय द्वारा कोई परमादेश है, तो उच्च न्यायालय आदेश पारित करेगा। आपको उच्च न्यायालय पर कुछ भरोसा होना चाहिए। आप प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते?”, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पूछा।
 
शाहरुख आलम ने बताया कि उसने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार को जारी किए गए पहले के परमादेश के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, बेंच ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही कोई निर्देश दिया गया है तो हाई कोर्ट भी उचित आदेश पारित कर सकता है।
 
इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
 
उत्तराखंड के पुरोला और कई अन्य शहरों में 26 मई को दो पुरुषों - एक हिंदू और एक मुस्लिम - द्वारा 14 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण को लेकर सांप्रदायिक उन्माद भड़क गया है, जिसे 'स्थानीय निवासियों द्वारा 'लव जिहाद' का मामला करार दिया गया है। जबकि दोनों अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, इस घटना ने कस्बे में गहरे सांप्रदायिक तनाव को भड़का दिया, जो अंततः राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया। इन उकसावों ने पुलिस को निष्क्रिय होते देखा है और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को नहीं रोका या यहाँ तक कि पूरे मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने और सामाजिक-आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का निर्लज्ज प्रयास भी किया। बाद के दिनों में, जैसा कि 6 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था, कुछ संगठनों ने कथित तौर पर कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया और पुरोला में मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमला किया।
 
इतना ही नहीं, 6 जून से मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों के शटर पर एक देवभूमि रक्षा संगठन के नाम से "नोटिस" चस्पा कर दिया गया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले परिसर खाली कर दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
 
रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि 'विश्व हिंदू परिषद' ने टिहरी-गढ़वाल प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर मुस्लिम - शिष्ट भाषा में 'विशेष समुदाय' के रूप में संदर्भित - उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों से नहीं जाते हैं, तो समूह के साथ इसके विरोध में हिंदू युवा वाहिनी और टिहरी-गढ़वाल ट्रेडर्स यूनियन 20 जून को हाईवे जाम करेगी। रिपोर्टों से पता चलता है कि कई मुस्लिम परिवारों ने अपनी सुरक्षा के डर से, उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले अभियान के बाद शहर छोड़ दिया है।

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