अब बिना ‘आधार’ के नहीं मिलेगा राशन, 30 जून तक करना होगा आवेदन

Published on: February 10, 2017
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर की तरह अब राशन की दुकानों से भी सब्सिडी वाला जरूरी सामान खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गुरुवार(9 फरवरी) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।



राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए आवेदन करने का वक्त दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद उन्हें राशन का खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा।  ऐसा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए किया गया है।
 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सरकार हर व्यक्ति को हर महीने एक से तीन रुपये प्रतिकिलो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पिछले साल नवंबर में देशभर में यह कानून लागू हो गया और इसके तहत करीब 80 करोड़ लोग आते हैं।

आधार नंबर मिलने तक लाभार्थियों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड और आधार के आवेदन की पर्ची के साथ आठ पहचान दस्तावेजों में किसी एक को दिखाना होगा। इन दस्तावेजों में वोटर आइडी कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित कर्मचारी/तहसीलदार से अभिप्रमाणित फोटो सहित पहचान आदि शामिल हैं।

अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठ फरवरी से लागू होगी। सरकार ने सेवा, लाभ या सब्सिडी देने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आधार को जोड़ने का फैसला किया है।

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

बाकी ख़बरें