मद्रास हाई कोर्ट ने फ्लाइट में बीजेपी विरोधी नारा लगाने वाली छात्रा के खिलाफ FIR रद्द की

Written by sabrang india | Published on: August 18, 2023
कनाडा की एक शोध छात्रा सोफिया पर सितंबर 2018 में थूथुकुडी की उड़ान में "फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद मामला दर्ज किया गया था।



मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में शोध विद्वान लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जिस पर 2018 में एक उड़ान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारे लगाने का मामला दर्ज किया गया था।

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति पी धनपाल ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए 2018 के मामले में सोफिया के खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, सोफिया की वकील डी गीता ने कहा कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नारे लगाना संज्ञेय अपराध नहीं है।

कनाडा की एक शोध छात्रा सोफिया पर सितंबर 2018 में तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल, तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में थूथुकुडी की उड़ान में "फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद मामला दर्ज किया गया था। नारेबाजी के बाद, सुंदरराजन की हवाई अड्डे पर सोफिया के साथ बहस हो गई और बाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।

सोफिया पर सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान देने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के आरोप में आईपीसी की धारा 505 और 290 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सोफिया को थूथुकुडी कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

सोफिया के खिलाफ एफआईआर के बाद, उसके पिता ने पुदुक्कोट्टई पुलिस के समक्ष सौंदरराजन और उसके अनुयायियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हवाई अड्डे पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे धमकाया। उन्होंने स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया था और दावा किया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मजिस्ट्रेट ने तब पुलिस को शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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