योगी सरकार को हाईकोर्ट का झटका, डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश

Written by sabrang india | Published on: September 1, 2020
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चाओं में आए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा काननून के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया। 



हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। 

बता दें कि डॉक्टक कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था। 

वहीं डॉ. खान की रिहाई पर उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया आई है। एक वीडियो जारी कर उनकी पत्नी शबिस्ता खान ने कहा कि उनकी जिंदगी से सात महीने छीन लिए गए, जिसे अब कोई वापस नहीं लौटा सकता है। शबिस्ता खान ने कहा, 'एक निर्दोष व्यक्ति, जिसने कुछ नहीं किया है, उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया और सात महीनों तक उसे प्रताड़ित किया गया। वो सात महीने कोई वापस नहीं ला सकता है। हम तो जब सोचते हैं कि ये सात महीने कैसे गुजरे हैं तो हमारी रूह कांप जाती है।

अगर आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पावर है तो उसे मिसयूज़ मत करिए। अगर कोई दंगा कर रहा है। कुछ गलत कर रहा है तो जरूर उसे जेल में डाल दीजिए, उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दीजिए। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है, उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। प्लीज़ यही अपील है कि अगर आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की शक्ति है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करिए।'


 

बाकी ख़बरें