नई दिल्ली। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल के मालिक फैसल फारूक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फैसल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि फैसल राजधानी पब्लिक स्कूल और विक्टोरिया पब्लिक स्कूल जैसे विभिन्न स्कूलों का प्रबंधन करता है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। फैसल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने फैसल को फंसाया है जबकि वह दंगों के समय मौजूद भी नहीं था। किसी ने भी यह गवाही नहीं दी है कि फैसल दंगे के समय मौके पर मौजूद था।
पुलिस का कहना है कि जांच से खुलासा हुआ है कि फैसल राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक है और इलाके का प्रभावशाली व्यक्ति है। फारूक ने दंगे के दौरान अपने स्कूल में दंगाइयों को प्रवेश करने की अनुमति दी जिसके बाद दंगाइयों ने राजधानी पब्लिक स्कूल की छत से दंगे किए।
फैसल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि फैसल राजधानी पब्लिक स्कूल और विक्टोरिया पब्लिक स्कूल जैसे विभिन्न स्कूलों का प्रबंधन करता है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। फैसल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने फैसल को फंसाया है जबकि वह दंगों के समय मौजूद भी नहीं था। किसी ने भी यह गवाही नहीं दी है कि फैसल दंगे के समय मौके पर मौजूद था।
पुलिस का कहना है कि जांच से खुलासा हुआ है कि फैसल राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक है और इलाके का प्रभावशाली व्यक्ति है। फारूक ने दंगे के दौरान अपने स्कूल में दंगाइयों को प्रवेश करने की अनुमति दी जिसके बाद दंगाइयों ने राजधानी पब्लिक स्कूल की छत से दंगे किए।