बिहार के अररिया में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग और धार्मिक उन्माद करने जैसे ऑडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा अररिया सीओ सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह ने डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी व एसपी के आदेश पर नगर थाना में दर्ज कराया है।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब पर ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान दिया गया है। यह ऑडियो आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी के मोबाइल से डीएम के मोबाइल पर भेजा गया। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वायरल ऑडियो में धार्मिक उन्माद व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है।
वायरल ऑडियो की आवाज का सत्यापन कराया गया है। इसकी प्रति डीएम व एसपी को दी गई है। सीओ ने वायरल ऑडियो की सीडी, ऑडियो में आवाज के सत्यापन की कॉपी के साथ डीएम के आदेश की प्रति भी पुलिस को दी है।
दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वायरल ऑडियो में धार्मिक उन्माद व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वायरल ऑडियो की आवाज का सत्यापन कराया गया है। इसकी प्रति डीएम व एसपी को दी गई है। इस मामले में सीओ ने वायरल ऑडियो की सीडी, ऑडियो में आवाज के सत्यापन की कॉपी के साथ डीएम के आदेश की प्रति भी पुलिस को दी है। बता दें कि इस मामले में IPC की धारा 183, 153(A), 295(A), 298, 172(D) के साथ 125 RP एक्ट भी लगाया गया है।
वायरल ऑडियो में भाजपा प्रत्याशी सांप्रदायिक दंगे फैलाने की बात कर रहा है। इस ऑडियो में वह कहता नजर आ रहा है कि कुछ लड़के भेजकर भारत माता की जय आदि के नारे लगवाओ, उनसे कहलवाओ कि अररिया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इस तरह से पूरा मामला हंगामेदार कर दो।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब पर ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान दिया गया है। यह ऑडियो आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी के मोबाइल से डीएम के मोबाइल पर भेजा गया। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वायरल ऑडियो में धार्मिक उन्माद व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है।
वायरल ऑडियो की आवाज का सत्यापन कराया गया है। इसकी प्रति डीएम व एसपी को दी गई है। सीओ ने वायरल ऑडियो की सीडी, ऑडियो में आवाज के सत्यापन की कॉपी के साथ डीएम के आदेश की प्रति भी पुलिस को दी है।
दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वायरल ऑडियो में धार्मिक उन्माद व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वायरल ऑडियो की आवाज का सत्यापन कराया गया है। इसकी प्रति डीएम व एसपी को दी गई है। इस मामले में सीओ ने वायरल ऑडियो की सीडी, ऑडियो में आवाज के सत्यापन की कॉपी के साथ डीएम के आदेश की प्रति भी पुलिस को दी है। बता दें कि इस मामले में IPC की धारा 183, 153(A), 295(A), 298, 172(D) के साथ 125 RP एक्ट भी लगाया गया है।
वायरल ऑडियो में भाजपा प्रत्याशी सांप्रदायिक दंगे फैलाने की बात कर रहा है। इस ऑडियो में वह कहता नजर आ रहा है कि कुछ लड़के भेजकर भारत माता की जय आदि के नारे लगवाओ, उनसे कहलवाओ कि अररिया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इस तरह से पूरा मामला हंगामेदार कर दो।