अयोध्या: आजादी का मतलब भी यूपी में राष्ट्रदोह हो गया है। छात्र संघ के चुनाव कराये जाने की मांग कर रहे छात्रों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। छात्रों ने ‘लेकर रहेंगे आजादी’ के नारे लगाए थे। मुकदमा कराने वाले प्रिंसिपल का कहना है कि इस तरह के नारे राष्ट्र के खिलाफ हैं।
मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है। यहाँ के ‘साकेत डिग्री कॉलेज’ के छह छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन पर संस्थान के परिसर में राष्ट्र-विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगाया है। कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ के चुनाव ना कराने के खिलाफ 16 दिसम्बर को किए गए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ये नारेबाजी की थी।
प्रधानाचार्य एनडी पांडे ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि छात्रों ने ‘‘लेकर रहेंगे आजादी’’ जैसे ‘‘राष्ट्र विरोधी’’ नारे लगाए। उन्होंने शिकायत में छात्रों के नाम भी दर्ज कराए हैं। छात्रों ने हालांकि आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे कॉलेज के भ्रष्ट प्रधानाचार्य और भ्रष्ट छात्र प्रणाली से आजादी मांग रहे थे।
प्रधानाचार्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुमित तिवारी, शेष नारायण पांडे, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ धारा 124ए, 147, 188, 332, 353, 427, 435 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है। यहाँ के ‘साकेत डिग्री कॉलेज’ के छह छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन पर संस्थान के परिसर में राष्ट्र-विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगाया है। कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ के चुनाव ना कराने के खिलाफ 16 दिसम्बर को किए गए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ये नारेबाजी की थी।
प्रधानाचार्य एनडी पांडे ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि छात्रों ने ‘‘लेकर रहेंगे आजादी’’ जैसे ‘‘राष्ट्र विरोधी’’ नारे लगाए। उन्होंने शिकायत में छात्रों के नाम भी दर्ज कराए हैं। छात्रों ने हालांकि आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे कॉलेज के भ्रष्ट प्रधानाचार्य और भ्रष्ट छात्र प्रणाली से आजादी मांग रहे थे।
प्रधानाचार्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुमित तिवारी, शेष नारायण पांडे, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ धारा 124ए, 147, 188, 332, 353, 427, 435 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।