उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून के तहत प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया गया है। मतलब अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
प्रदेश सरकार की ओर से आज बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कानून को लागू करने के पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है।
योगी सरकार ने अभी कुछ माह पहले यानी कोरोना की भयावहता के बीच ही मई में 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है। एस्मा एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं। एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो।
इस कानून को लागू करने के पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। योगी सरकार ने अभी कुछ माह पहले यानी कोरोना की भयावहता के बीच ही मई में 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।
एस्मा एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं। एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो।
प्रदेश सरकार की ओर से आज बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कानून को लागू करने के पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है।
योगी सरकार ने अभी कुछ माह पहले यानी कोरोना की भयावहता के बीच ही मई में 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है। एस्मा एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं। एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो।
इस कानून को लागू करने के पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। योगी सरकार ने अभी कुछ माह पहले यानी कोरोना की भयावहता के बीच ही मई में 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।
एस्मा एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं। एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो।