दिल्ली नांगलोई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन के खिलाफ अपनी बहू के साथ रेप और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि उसके ससुर ने बीते 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात बंदूक की नोंक पर उनके साथ रेप किया था।
पीड़िता के मुताबिक 31 दिसंबर 2018 की शाम वह अपने पति, भाई और एक अन्य चचेरे भाई के साथ ससुराल से मीरा बाग स्थित अपने मायके के लिए रवाना हुई थी। लेकिन तब उसका पति उसे पश्चिम विहार के एक होटल ले गया। वहां पहले से ही उनके कई रिश्तेदार मौजूद थे। वहां उन लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और फिर उसका पति उसे रात करीब 12।30 बजे ससुराल वापस ले आया। इसके बाद उसका पति अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया जबकि वह खुद सोने के लिए चली गई।
पीड़िता ने शिकायत में आगे कहा कि एक जनवरी की सुबह करीब डेढ़ बजे ससुर मनोज शौकीन ने कुछ बात करने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। फिर कमरे में दाखिल होने के बाद शौकीन ने उसे गलत ढंग से छुआ और बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने यह भी कहा कि वह अपनी शादी और अपने भाई को बचाने के लिए तब इस मामले को लेकर चुप रही थी।
पीड़िता के मुताबिक उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दिसंबर 2018 में घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवाया था। यह मामला साकेत कोर्ट की क्राइम अगेंस्ट वीमन सेल में दर्ज है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सेजू पी कुरुविला ने कहा है कि भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इसकी छानबीन भी शुरू कर दी गई है।
पीड़िता के मुताबिक 31 दिसंबर 2018 की शाम वह अपने पति, भाई और एक अन्य चचेरे भाई के साथ ससुराल से मीरा बाग स्थित अपने मायके के लिए रवाना हुई थी। लेकिन तब उसका पति उसे पश्चिम विहार के एक होटल ले गया। वहां पहले से ही उनके कई रिश्तेदार मौजूद थे। वहां उन लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और फिर उसका पति उसे रात करीब 12।30 बजे ससुराल वापस ले आया। इसके बाद उसका पति अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया जबकि वह खुद सोने के लिए चली गई।
पीड़िता ने शिकायत में आगे कहा कि एक जनवरी की सुबह करीब डेढ़ बजे ससुर मनोज शौकीन ने कुछ बात करने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। फिर कमरे में दाखिल होने के बाद शौकीन ने उसे गलत ढंग से छुआ और बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने यह भी कहा कि वह अपनी शादी और अपने भाई को बचाने के लिए तब इस मामले को लेकर चुप रही थी।
पीड़िता के मुताबिक उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दिसंबर 2018 में घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवाया था। यह मामला साकेत कोर्ट की क्राइम अगेंस्ट वीमन सेल में दर्ज है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सेजू पी कुरुविला ने कहा है कि भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इसकी छानबीन भी शुरू कर दी गई है।