मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस: SC ने जांच पूरी करने के लिए CBI को दिया 3 माह का समय

Written by sabrang india | Published on: June 3, 2019
पटना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एम आर शाह की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CBI ने जांच पूरी करने के लिए 6 माह तक का समय मांगा था। लेकिन शीर्ष अदालत ने सीबीआई को 3 माह के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया गया। वहीं पिछली सुनवाई में 11 लड़कियों की हत्या मामले पर जांच पूरी कर 3 जून तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में CBI ने 11 लड़कियों की हत्या का दिलदहला देने वाला खुलासा किया था। CBI के अनुसार  मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 लड़कियों की हत्या कर दी थी।  जिनका नाम पूछताछ के दौरान अन्य पीड़ित लड़कियों ने बताया था। जांच के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसी को पास के शमशान घाट से हड्डियों की पोटली मिली। जिस पर रिपोर्ट 3 जून को दाखिल करनी है।    

बता दें कि वर्ष 2018 में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्ल साइन्स संस्थान की रिपोर्ट से ही शेल्टर होम के नाम पीआर चल रही दरंदगी का पता चला था। जिसके बाद शेल्टर होम में रहने वाली सभी लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई थी। जांच में  कुल 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के योन उत्पीड़न की पुष्टि की भी गई थी। साथ ही 11 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई थी परंतु पुलिस को लड़कियों का शव नहीं मिला था।

वहीं याचिका कर्ता व जर्नलिस्ट निवेदिता झा ने CBI पर आरोपियों को बचाने एवं सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार CBI ने न ही आरोपियों पर हत्या जैसे अपराध की धारा दर्ज की  है और न ही बाहर के लोगों पर कोई कार्रवाई की है। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर CBI का जवाब मांगा था।

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