यूपी: एक मुस्लिम की कथित मॉब लिंचिंग की घटना पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2 पत्रकार और 3 अन्य के खिलाफ FIR

Written by Tanya Arora | Published on: July 8, 2024
5 जुलाई को यूपी में एक मुस्लिम व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या की घटना सामने आई, 6 जुलाई को पुलिस ने इस घटना पर सोशल मीडिया पोस्ट डालने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना, सोशल मीडिया पोस्ट को “दुर्भावनापूर्ण” और “गलत” माना।


 
6 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार जाकिर अली त्यागी और चार अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के लिए एफआईआर दर्ज की कि राज्य के शामली जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिन चार अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें वसीम अकरम त्यागी, आसिफ राणा, सैफ अल्लाहबादी और अहमद रजा खान शामिल हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जाकिर अली त्यागी और वसीम अकरम त्यागी दोनों ही पत्रकार हैं।
 
उपरोक्त पाँच लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 196 के तहत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और बीएनएस की धारा 353 के तहत सार्वजनिक उपद्रव के लिए अनुकूल बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। यह 5 जुलाई को जाकिर अली त्यागी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद हुआ है, जिसमें दावा किया गया था कि शामली जिले के जलालाबाद शहर में भीड़ द्वारा फिरोज या काला कुरैशी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने कथित तौर पर कुरैशी की पिटाई की थी। कुरैशी एक कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति था, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में चोरी के आरोप में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उसके परिवार के विरोध करने के बाद, तीन लोगों - पंकज, पिंकी और राजेंद्र - के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
 
उक्त सोशल मीडिया पोस्ट में जाकिर अली त्यागी ने आरोप लगाया था कि मृतक फिरोज को उनके घर में घुसने के संदेह में "दूसरे समुदाय के लोगों ने मार डाला"। पोस्ट के साथ मृतक की तस्वीर के साथ-साथ कुरैशी के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत भी थी, जिसमें दावा किया गया था कि कुरैशी को लोगों के एक समूह ने पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। कुरैशी के परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह किसी काम से आर्यनगर इलाके में गया था, जहाँ उसे रात करीब 8 बजे गंगा आर्यनगर के रहने वाले तीन लोगों - पिंकी, पंकज और राजेंद्र ने पीटा। पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा कुरैशी को बचाए जाने और उसके घर पहुँचने के बाद कुरैशी ने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त घटना के संबंध में परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 5 जुलाई को बीएनएस धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


 
पुलिस ने मॉब लिंचिंग से इनकार किया


यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि भले ही बीएनएस ने नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर भीड़ द्वारा हत्या का प्रावधान लाया हो, लेकिन शामली पुलिस ने इस घटना में इसका इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि, शामली पुलिस ने कहा है कि यह भीड़ द्वारा हत्या का मामला नहीं था।
 
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, शामली पुलिस ने बयान दिया था कि “4 जुलाई की रात को फिरोज नशे की हालत में आरोपी राजेंद्र के घर में घुस गया था। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। बाद में फिरोज के परिवार वाले उसे घर ले गए जहां उसकी मौत हो गई। फिरोज के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। (फिरोज के) परिवार के सदस्यों की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और शव का पोस्टमार्टम किया गया।”
 
बयान में आगे कहा गया कि “पहले यह भी बताया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौत का कारण मारपीट नहीं था। मृतक शराब के नशे में आरोपी के घर में घुसा था। इसके बावजूद, इस घटना को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया गया और इसे सोशल मीडिया पर द्वेष फैलाने के उद्देश्य से मॉब लिंचिंग के रूप में पोस्ट किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दर्ज एफआईआर में कार्रवाई की जाएगी। दुर्भावनापूर्ण पोस्ट के खिलाफ भी उचित एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप तर्कहीन हैं और इसलिए उनका खंडन किया जाता है।
 
IE रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने कहा कि थाना भवन थाने के प्रभारी निरीक्षक को “गलत” और “दुर्भावनापूर्ण” जानकारी पोस्ट करने के लिए बुक किए गए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।



संदेशवाहक पर हमला? 

संदेशवाहक को चुप कराने के एक क्लासिक मामले में, यूपी पुलिस ने दिल्ली के दो पत्रकारों सहित उपरोक्त पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें कथित तौर पर कुरैशी की हत्या को मॉब लिंचिंग की घटना बताते हुए एक्स पर “दुर्भावनापूर्ण” पोस्ट के माध्यम से धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
 
स्क्रॉल के अनुसार, शामली के थाना भवन पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर मनेंद्र कुमार की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, एफआईआर में कहा गया है कि “मृतक फिरोज की घटना के संबंध में… जाकिर अली, वसीम अकरम त्यागी, आसिफ राणा, सैफ इलाहाबादी और अहमद रजा खान ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट/रीपोस्ट किया… उन्होंने लिखा कि देर रात थाना भवन थाना क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे में एक युवक जिसका नाम फिरोज उर्फ ​​काला कुरैशी बताया जा रहा है, को घर में घुसने के शक में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। कोई भी किसी को इस तरह मार देगा और फिर कहेगा कि उसे शक था।”
 
शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने भी स्क्रॉल से पुष्टि की थी कि जाकिर अली त्यागी और चार अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि “[कुरैशी की मौत] मॉब लिंचिंग का मामला नहीं था।”
 
पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि “उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने पीटा जब वह उनके घर में घुसा। लेकिन उसकी मौत उसके घर पर ही हुई। हमने पोस्टमार्टम भी कराया है।”
 
एफआईआर में जाकिर अली त्यागी और अन्य लोगों द्वारा ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर कुरैशी के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुरैशी की “भीड़ द्वारा हत्या की घटना में मौत हो गई थी”। शिकायत में यह भी शामिल है कि पोस्ट में कहा गया है कि कुरैशी को “किसी अन्य समुदाय के लोगों ने इस संदेह पर बुरी तरह पीटा कि वह उनके घर में घुस गया था”।
 
स्क्रॉल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एफआईआर रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट ने एक “विशेष समुदाय” के लोगों में “घृणा और गुस्सा” भड़काया है।
 
एफआईआर में कहा गया है, “उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपने एक्स अकाउंट पर किए गए ट्वीट (पोस्ट) के कारण एक विशेष समुदाय के लोगों में दुश्मनी और गुस्सा है… इससे सांप्रदायिक सौहार्द और स्थानीय शांति भंग होने की पूरी संभावना है। कृपया इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करें।”
 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बीएनएस की धारा 196 और धारा 353 के तहत अपराध करने की सजा कारावास है जो तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
 
उल्लेखनीय है कि थाना भवन विधायक अशरफ अली खान ने भी इस घटना के बारे में एक पोस्ट शेयर की है। विधायक राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोगी है।


 
मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुझे धमकाया जा रहा है: जाकिर अली त्यागी

पत्रकार जाकिर अली ने IE से कहा कि, "शामली पुलिस ने 'लिंचिंग केस' की रिपोर्टिंग करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मेरी रिपोर्टिंग की वजह से मुझ पर पांच बार हमला किया जा चुका है। न केवल मैं बल्कि अन्य पत्रकार भी (उनकी पोस्ट पर पुलिस कार्रवाई से) हैरान हैं।"
 
अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जाकिर अली त्यागी ने स्क्रॉल से बात की और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर उन्हें डराने की रणनीति है। रिपोर्ट के अनुसार, जाकिर ने कहा, "नई सरकार [केंद्र में] बनने के बाद से मुसलमानों की रोजाना लिंचिंग की जा रही है और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुझे धमकाया जा रहा है।"
 
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि मौजूदा एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज एकमात्र एफआईआर नहीं है, जाकिर अली ने आरोप लगाया कि सरकार उन पत्रकारों और नागरिकों को चुप कराने की कोशिश कर रही है जो मुसलमानों के खिलाफ अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं।
 
जाकिर अली त्यागी ने स्क्रॉल से कहा, "पत्रकार होने और बेजुबानों की आवाज उठाने के कारण मुझ पर हमला किया गया और मुझे 58 दिनों तक जेल में भी रखा गया, फिर भी हम न तो धमकियों से डरेंगे और न ही झुकेंगे, बल्कि उत्पीड़न के खिलाफ लिखना जारी रखेंगे।" 

उन्होंने आगे कहा कि वह एफआईआर को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

 पत्रकार जाकिर अली त्यागी के खिलाफ दर्ज पिछले मामले नीचे दिए गए हैं:
 
1. वर्ष 2017 में, ज़ाकिर अली त्यागी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके दो फ़ेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ़्तार किया था - जिनमें से एक उस समय राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में मज़ाक था। उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें 42 दिन जेल में बिताने पड़े।
 
2. अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित गोहत्या के आरोप में ज़ाकिर अली त्यागी को गिरफ़्तार किया था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि ज़ाकिर अली त्यागी ने अपने खिलाफ़ गोहत्या के आरोप से इनकार किया है।
 
3. दिसंबर 2022 में, एक अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत ज़ाकिर अली त्यागी के खिलाफ एक निर्वासन आदेश जारी किया, जिसमें उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए अपने मेरठ जिले में वापस जाने से रोक दिया गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि ज़ाकिर अली त्यागी गायों की हत्या से जुड़े एक मामले में शामिल होने के कारण अपने समुदाय में शांति और व्यवस्था के लिए खतरा है।
 
सोशल मीडिया पर भी कई लोग जाखिर अली त्यागी के समर्थन में सामने आए हैं और नए आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग की आलोचना की है।







डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने भी एक बयान जारी कर यूपी पुलिस से दो पत्रकारों सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का आग्रह किया है, जिन्होंने शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत के बारे में पोस्ट किया था।



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