जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ "बनावटी मामले" के लिए कोर्ट ने असम पुलिस को फटकारा

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 2, 2022
कोर्ट ने मारपीट के मामले में वडगाम विधायक को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।


 
बारपेटा अदालत, जिसने पिछले शुक्रवार को जिग्नेश मेवाणी को हमले के मामले में जमानत दी थी, ने असम पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कथित तौर पर मेवाणी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए पुलिस को आरोपित किया।
 
आपको याद होगा कि मेवाणी को 20 अप्रैल, 2022 को गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर सर्किट हाउस से लगभग 11:30 बजे असम पुलिस द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो कथित आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रात को अहमदाबाद ले जाया गया और अगले दिन असम ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ कोकराझार पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य द्वारा ट्वीट के लिए मामला दर्ज कराया गया था। उन्हें तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और सोमवार 25 अप्रैल, 2022 को कोकराझार अदालत ने जमानत दे दी।
 
लेकिन कुछ ही समय बाद, उन्हें बारपेटा पुलिस द्वारा एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। असम राज्य में उनके खिलाफ यह दूसरा मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में, उन पर आईपीसी की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 354 (एक महिला की शील भंग करने वाला) के तहत आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
 
उच्च न्यायालय में अपील करने पर मेवाणी को जमानत दे दी गई। 29 अप्रैल, 2022 को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए. चक्रवर्ती द्वारा पारित तेरह पन्नों के जमानत आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि अदालत ने हमले के मामले में मेवाणी को गिरफ्तार करने में पुलिस के आचरण के बारे में तीखी टिप्पणी की थी।
 
बारपेटा सत्र न्यायालय की टिप्पणियां
अदालत ने मेवाणी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अंगशुमान बोरा की इस दलील पर गौर किया कि कथित घटना एक चलती गाड़ी के अंदर गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार ले जाते समय हुई, लेकिन महिला उप-निरीक्षक (डब्ल्यूएसआई) ने “कोकराझार के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचित नहीं किया। कथित घटना और कोकराझार पुलिस स्टेशन में कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कराई, हालांकि माना जाता है कि कोकराझार पहुंचने के बाद पहले मुखबिर ने घटना के बारे में अपने वरिष्ठों को सूचित किया।
 
दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने उसकी शिकायत पर डब्ल्यूएसआई के वरिष्ठ की अजीब प्रतिक्रिया को भी नोट किया। अदालत ने कहा, “वास्तव में, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार को पीड़ित महिला को कोकराझार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।”
 
जहां तक ​​मामले के विचित्र तथ्यों की बात है, अदालत ने यह भी कहा, "कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी एक महिला पुलिस अधिकारी की शील भंग करने की कोशिश नहीं करेगा, वह भी दो पुरुष पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में। और यह कि आरोपी जिग्नेश मेवाणी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह एक पागल व्यक्ति है।"

अदालत ने मजिस्ट्रेट के समक्ष डब्ल्यूएसआई के प्रस्तुतीकरण और प्राथमिकी की सामग्री में भी विसंगति देखी। “ऐसा लगता है, पीड़ित महिला आरोपी व्यक्ति के बगल में बैठी थी और जैसे ही वाहन आगे बढ़ रहा था, आरोपी का शरीर पीड़िता के शरीर को छू गया होगा और उसे लगा कि आरोपी उसे धक्का दे रहा है। लेकिन, पीड़िता ने यह नहीं बताया कि आरोपी ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उसका शील भंग किया। उसने यह भी नहीं बताया कि आरोपी ने उस पर अश्लील बातें कीं। उसने बयान दिया है कि आरोपी ने उसे उसकी भाषा में गाली दी। लेकिन, वह निश्चित रूप से आरोपी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं समझती थी। अन्यथा वह आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का उल्लेख करती, ”अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया।
 
अदालत ने अनुमान लगाया, "पीड़ित महिला की उपरोक्त गवाही को देखते हुए, आरोपी जिग्नेश मेवाणी को लंबे समय तक हिरासत में रखने, अदालत की प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया है।"  “इसलिए तत्काल प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया मामला चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्राथमिकी दूसरी प्राथमिकी है। उपरोक्त को देखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।"
 
लेकिन कोर्ट यहीं नहीं रुका। मेवाणी की गिरफ्तारी मामले में सत्ता के दुरुपयोग और अति-पहुंच के साथ-साथ मुठभेड़ हत्याओं की एक श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आशंका व्यक्त की कि असम एक पुलिस स्टेट में बदल सकता है, और निर्देश दिया कि जमानत आदेश की एक प्रति गौहाटी उच्च न्यायालय भेजी जाए। ताकि पुलिस ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए इसे जनहित याचिका के रूप में लिया जा सके।
 
पहले से ज्यादा मजबूत हुए मेवाणी 
मेवाणी को रिहा कर दिया गया और वह सप्ताहांत में अपने गृह राज्य गुजरात पहुंच गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया।
 
फिर सोमवार को, उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के क्रोनी पूंजीपतियों के साथ मधुर संबंधों, और विशेष रूप से हेट क्राइम्स पर मुकदमा चलाने के प्रति उनके ढीले रवैये पर जमकर बरसे।
 
बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जब परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हुए थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, जब एक दलित महिला ने एक भाजपा मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, जब अडानी के स्वामित्व वाले मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। जब किसी समुदाय विशेष के जनसंहार का आह्वान किया जाता है, तो कोई जांच नहीं होती, जब कुछ लोग खुलेआम 'गोली मारो सा*** को' कहते हैं तब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं दो ट्वीट करता हूं और पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में बैठे गोडसे के भक्तों द्वारा मेरे खिलाफ दो गंभीर मामले दर्ज करा दिए जाते हैं।
 
मेवाणी ने मोदी के गोडसे के भक्त होने के अपने आरोपों को गलत साबित करने के लिए प्रधान मंत्री को चुनौती दी। मेवाणी ने प्रधानमंत्री पर अपना ताजा हमला बोलते हुए कहा, "मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप लाल किले से 'गोडसे मुर्दाबाद' का नारा लगाएं।"
 
मेवाणी ने आगे आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण की योजना पहले से बनाई गई थी। मेवाणी ने कहा, "उड़ान के समय और यात्रा की दूरी को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि असम पुलिस ने मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले ही अपनी उड़ान के टिकट बुक कर लिए थे।" मेरे खिलाफ क्या आरोप लगाए गए, इस बारे में अंधेरे में रखने के लिए, मुझे एफआईआर की एक प्रति नहीं दी गई, मुझे अपने वकीलों या परिवार से बात करने से रोका, और यहां तक ​​कि मेरे कोकराझार पहुंचने तक राज्य विधानसभा अध्यक्ष को गिरफ्तारी के बारे में अंधेरे में रखकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।”
 
उल्लेखनीय है कि गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक मेवाणी, कार्यकर्ता से नेता बने कन्हैया कुमार के साथ सितंबर 2021 में तकनीकी कारणों से कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे, अब वे विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी मेवाणी की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थन में जोरदार रैली करती रही है, कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई, दो राज्यों - गुजरात और असम में कई विरोध और प्रदर्शन आयोजित किए गए।

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