अयोध्या में विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की याचिका खारिज, याची पर 5 लाख जुर्माना

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 21, 2018
लखनऊ। अयोध्या के विवादित परिसर में नमाज पढ़ने की याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 


हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक याचिका दाखिल कर अयोध्या के विवादित स्थल के एक हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए याची ट्रस्ट पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अल-रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।  

बता दें कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र के अल-रहमान ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर अयोध्या के विवादित परिसर के एक तिहाई हिस्से में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। यह एक तिहाई हिस्सा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नमाज की इजाजत वाली याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम बताया। 

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, ट्रस्ट पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने की। कोर्ट ने अयोध्या के डीएम को सख्ती से राशि वसूलने का निर्देश भी दिया।

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है। इस सर्वविदित तथ्य के बावजूद उक्त याचिका दाखिल करना मात्र सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका प्रतीत होता है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और याची पर हर्जाना लगा दिया।

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