तेलंगाना में पारंपरिक ढोल बजाने से इनकार करने पर दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार; भेदभाव के चलते 16 गिरफ्तार

Written by sabrang india | Published on: September 25, 2024
यह बहिष्कार तब हुआ जब परिवार ने दप्पू बजाने से इनकार कर दिया, जो गांव के अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है।


साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट

तेलंगाना के मेडक जिले में पुलिस ने मंगलवार को 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मडिगा समुदाय के एक दलित परिवार का कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार किया। यह बहिष्कार तब हुआ जब परिवार ने दप्पू बजाने से इनकार कर दिया, जो गांव के अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इस परिवार में स्नातकोत्तर कर चुके भाई शामिल हैं, जो हैदराबाद में कार्यरत हैं। उन्होंने पारंपरिक काम को न करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उनके अपने समुदाय के कुछ लोगों और अन्य ग्रामीणों ने उन पर दबाव डाला।

गांव के उप सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कथित तौर पर परिवार को बुनियादी सुविधाएं जैसे घर बनाने और पानी के कनेक्शन से भी वंचित रखा। 10 सितंबर को गांव में एक बैठक हुई, जिसमें परिवार के सामाजिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। यह तय किया गया कि जो कोई भी इस परिवार से बातचीत करेगा, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

12 सितंबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस सिलसिले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस 15 अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को इस परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। सोमवार को मेडक जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ समझाया और सामाजिक बहिष्कार से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह पहला मामला नहीं है जब दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इससे पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।

लगभग एक सप्ताह पहले, कर्नाटक के यादगीर जिले में 10 लोगों के खिलाफ दलित परिवार के खिलाफ धमकियों और सामाजिक बहिष्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दलित परिवार ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर ऊंची जाति के एक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी।

यह घटना तब हुई जब बप्पारागा गांव के दलित परिवार ने पुलिस में शिकायत की कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर 21 वर्षीय ऊंची जाति के व्यक्ति ने शादी का वादा करके हमला किया।

नारायणपुरा पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनकी पहचान शंकरगौड़ा माली पाटिल, चंदप्पा तुम्बागी, एरन्ना मालीपाटिल, यल्लालिंगा गौदर, मुद्दम्मा, ईराबाई देवुर, भारतेश हुबली, अशोक माली, बंदेप्पा डोली और शांतावा बिरादर के रूप में की गई थी। उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 351 (आपराधिक धमकी) और 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत भी।

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