सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ मंगलवार (20 फरवरी) को मतपत्रों की जांच करेगी। पीठ कल इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उसने हो रही खरीद-फरोख्त के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''...एक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर संभव बात है।''
चंडीगढ़: पिछले महीने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट-टेम्परिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने आठ डाले गए मतपत्रों पर एक निशान जोड़ा था जिसे उन्होंने बाद में अवैध घोषित कर दिया था और जिससे अब इस्तीफा दे चुके भाजपा मेयर मनोज सोनकर की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालाँकि, उन्होंने यह कहकर अपने कृत्य को उचित ठहराया कि उन्होंने केवल उन मतपत्रों पर 'X' निशान लगाए, जिन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्षदों द्वारा पहले ही विरूपित कर दिया गया था।
मसीह ने कहा कि वह उन्हें अलग से चिह्नित कर रहे हैं ताकि वे मिश्रित न हों। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने टिप्पणी की, “आपको [मसीह] केवल मतपत्रों पर हस्ताक्षर करना था। नियमों में यह कहां दिया गया है कि आप मतपत्रों में अन्य चिह्न लगा सकते हैं?” लाइव लॉ ने रिपोर्ट दी है।
सुप्रीम कोर्ट मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से वोटों की गिनती के दौरान उनके 'असामान्य आचरण' के कारण के बारे में सवाल पूछ रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि श्री मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह नए सिरे से चुनाव का आदेश देने के बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर तटस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटों की गिनती का आदेश देगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में मतपत्रों को अदालत की जांच के लिए मतपत्रों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक कदमों के अनुसार कल दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाए।
अनिल मसीह, चंडीगढ़ नगर पालिका के एक मनोनीत सदस्य हैं और भाजपा से संबंधित हैं, उन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 5 फरवरी को, अदालत ने उन वीडियो को देखने के बाद मसीह की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जानबूझकर कुछ मतपत्रों पर निशान लगाए थे ताकि उन्हें अमान्य किया जा सके, जिससे भाजपा उम्मीदवार को जीत में मदद मिली। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो देखा गया वह "लोकतंत्र की हत्या" थी।
बाद में उसने कहा कि वह हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बेहद चिंतित है।
रविवार को, हालांकि भाजपा के मेयर, मनोज सोनकर ने धांधली के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पुनर्मतदान की स्थिति में माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए आप के तीन पार्षद पार्टी में शामिल हो गए।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मनोज सोनकर के इस्तीफे से साबित होता है कि चुनाव में हेरफेर किया गया था।
केजरीवाल ने कहा, "अब जब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है।"
आप पंजाब के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पहले, भाजपा के गलत काम कैमरे में कैद हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गौर किया था। उन्होंने कहा, अब भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए रातों-रात आप पार्षदों को अपने पाले में कर रही है।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई मजाक उड़ाया गया है।"
सोनकर के इस्तीफे और तीन आप पार्षदों की कथित खरीद-फरोख्त पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''सत्ता के लिए भाजपा के लालच को दुनिया देख रही है।''
सोमवार, 19 फरवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा विस्तृत पूछताछ के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर श्री मसीह ने स्वीकार किया कि जब गिनती की प्रक्रिया चल रही थी, तब उन्होंने 8 मतपत्रों पर कुछ निशान लगाए थे।
LiveLaw उन सवाल जवाबों की रिपोर्ट करता है जिसे यहां पढ़ा जा सकता है।
अपने बचाव में, श्री मसीह ने बताया कि उन्होंने उन मतपत्रों पर केवल निशान लगाए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अन्य कागजात के साथ मिश्रित न हों। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने ये निशान लगाए, तो आप पार्टी से जुड़े श्री मनोहर और श्रीमती प्रेमलता आए और मतपत्रों को छीनना और नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ पुलिस मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उक्त अराजकता के बीच मतपत्रों को सुरक्षित रखना पड़ा।
हालांकि, सीजेआई ने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि पीठासीन अधिकारी को सबसे पहले इस तरह का निशान लगाने की क्या जरूरत पड़ी। पीठ ने उनसे पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत वह इस तरह के निशान लगाने के हकदार हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के रूप में उनका पद उन्हें केवल प्रत्येक मतपत्र के नीचे अपना हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
सीजेआई: आप बैलेट पेपर को ख़राब क्यों कर रहे थे? आपने ऐसा क्यों किया? आपको साइन करना है? (आपने मतपत्रों को विकृत क्यों किया? आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे। नियमों में यह कहां प्रावधान है कि आप मतपत्रों में अन्य चिह्न लगा सकते हैं)
मसीह: सर, मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा था कि वे विरूपित हैं
सीजेआई: तो यह माना जाता है कि आपने मतपत्र पर अपने निशान डाल दिए हैं
मसीह: जी (हाँ) सर
अधिकारी की उपरोक्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर्तव्यों के उल्लंघन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, जो उनके अनुसार मुकदमा चलाने लायक था।
उनका जवाब बहुत स्पष्ट है, उन पर मुकदमा चलाना होगा। मेरा मानना है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर संभव बात है।”
श्री मसीह का दावा था कि उन्होंने केवल 8 मतपत्रों पर निशान लगाए थे जो विरूपित हो गए थे। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चुनाव प्रक्रिया में मौजूदा अनियमितताओं के कारण राजनीतिक दलों के बीच खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिला है।
"जो खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया चल रही है, वह गंभीर मामला है..."
सीजेआई ने निर्देश दिया कि P&H उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करें जो मतपत्रों को अवलोकन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि भाजपा के मौजूदा मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। फिर सॉलिसिटर जनरल की ओर मुखातिब होते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, “मिस्टर सॉलिसिटर, उन पर मुकदमा चलाना होगा। वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे।''
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मसीह ने कहा कि वह उन्हें अलग से चिह्नित कर रहे हैं ताकि वे मिश्रित न हों। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने टिप्पणी की, “आपको [मसीह] केवल मतपत्रों पर हस्ताक्षर करना था। नियमों में यह कहां दिया गया है कि आप मतपत्रों में अन्य चिह्न लगा सकते हैं?” लाइव लॉ ने रिपोर्ट दी है।
सुप्रीम कोर्ट मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से वोटों की गिनती के दौरान उनके 'असामान्य आचरण' के कारण के बारे में सवाल पूछ रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि श्री मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह नए सिरे से चुनाव का आदेश देने के बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर तटस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटों की गिनती का आदेश देगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में मतपत्रों को अदालत की जांच के लिए मतपत्रों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक कदमों के अनुसार कल दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाए।
अनिल मसीह, चंडीगढ़ नगर पालिका के एक मनोनीत सदस्य हैं और भाजपा से संबंधित हैं, उन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 5 फरवरी को, अदालत ने उन वीडियो को देखने के बाद मसीह की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जानबूझकर कुछ मतपत्रों पर निशान लगाए थे ताकि उन्हें अमान्य किया जा सके, जिससे भाजपा उम्मीदवार को जीत में मदद मिली। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो देखा गया वह "लोकतंत्र की हत्या" थी।
बाद में उसने कहा कि वह हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बेहद चिंतित है।
रविवार को, हालांकि भाजपा के मेयर, मनोज सोनकर ने धांधली के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पुनर्मतदान की स्थिति में माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए आप के तीन पार्षद पार्टी में शामिल हो गए।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मनोज सोनकर के इस्तीफे से साबित होता है कि चुनाव में हेरफेर किया गया था।
केजरीवाल ने कहा, "अब जब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है।"
आप पंजाब के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पहले, भाजपा के गलत काम कैमरे में कैद हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गौर किया था। उन्होंने कहा, अब भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए रातों-रात आप पार्षदों को अपने पाले में कर रही है।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई मजाक उड़ाया गया है।"
सोनकर के इस्तीफे और तीन आप पार्षदों की कथित खरीद-फरोख्त पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''सत्ता के लिए भाजपा के लालच को दुनिया देख रही है।''
सोमवार, 19 फरवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा विस्तृत पूछताछ के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर श्री मसीह ने स्वीकार किया कि जब गिनती की प्रक्रिया चल रही थी, तब उन्होंने 8 मतपत्रों पर कुछ निशान लगाए थे।
LiveLaw उन सवाल जवाबों की रिपोर्ट करता है जिसे यहां पढ़ा जा सकता है।
अपने बचाव में, श्री मसीह ने बताया कि उन्होंने उन मतपत्रों पर केवल निशान लगाए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अन्य कागजात के साथ मिश्रित न हों। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने ये निशान लगाए, तो आप पार्टी से जुड़े श्री मनोहर और श्रीमती प्रेमलता आए और मतपत्रों को छीनना और नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ पुलिस मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उक्त अराजकता के बीच मतपत्रों को सुरक्षित रखना पड़ा।
हालांकि, सीजेआई ने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि पीठासीन अधिकारी को सबसे पहले इस तरह का निशान लगाने की क्या जरूरत पड़ी। पीठ ने उनसे पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत वह इस तरह के निशान लगाने के हकदार हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के रूप में उनका पद उन्हें केवल प्रत्येक मतपत्र के नीचे अपना हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
सीजेआई: आप बैलेट पेपर को ख़राब क्यों कर रहे थे? आपने ऐसा क्यों किया? आपको साइन करना है? (आपने मतपत्रों को विकृत क्यों किया? आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे। नियमों में यह कहां प्रावधान है कि आप मतपत्रों में अन्य चिह्न लगा सकते हैं)
मसीह: सर, मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा था कि वे विरूपित हैं
सीजेआई: तो यह माना जाता है कि आपने मतपत्र पर अपने निशान डाल दिए हैं
मसीह: जी (हाँ) सर
अधिकारी की उपरोक्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर्तव्यों के उल्लंघन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, जो उनके अनुसार मुकदमा चलाने लायक था।
उनका जवाब बहुत स्पष्ट है, उन पर मुकदमा चलाना होगा। मेरा मानना है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर संभव बात है।”
श्री मसीह का दावा था कि उन्होंने केवल 8 मतपत्रों पर निशान लगाए थे जो विरूपित हो गए थे। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चुनाव प्रक्रिया में मौजूदा अनियमितताओं के कारण राजनीतिक दलों के बीच खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिला है।
"जो खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया चल रही है, वह गंभीर मामला है..."
सीजेआई ने निर्देश दिया कि P&H उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करें जो मतपत्रों को अवलोकन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि भाजपा के मौजूदा मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। फिर सॉलिसिटर जनरल की ओर मुखातिब होते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, “मिस्टर सॉलिसिटर, उन पर मुकदमा चलाना होगा। वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे।''
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