मध्य प्रदेश के एक शिक्षक पर ABVP ने कथित तौर पर “इस्लाम को बढ़ावा देने” का आरोप लगाया

Written by sabrang india | Published on: June 25, 2024
मध्य प्रदेश के उज्जैन में ABVP ने कथित तौर पर एक मुस्लिम प्रोफेसर पर “इस्लाम को बढ़ावा देने” और “हिंदू छात्रों को कम अंक देने” का आरोप लगाया है। आरोपी प्रोफेसर ने कहा है कि आरोप निराधार हैं और यह घटना केवल तब हुई जब उन्होंने अनुपस्थित छात्रों को अतिरिक्त अंक देने के लिए दबाव मानने से इनकार कर दिया।


 
मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय ने एक मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिन पर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप है। विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने घोषणा की है कि फार्मेसी संस्थान के अतिथि प्रोफेसर अनीस शेख के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि शेख ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस्लाम का प्रचार किया, जिसमें सभी समुदायों के सदस्य शामिल थे।
 
आरोपों के बाद प्रोफेसर शेख को 15 दिनों के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।
 
भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) का दावा है कि अनीस शेख ने रसायन विज्ञान विषय में मुस्लिम छात्रों को बेहतर अंक देकर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया है, जबकि हिंदू छात्रों को कम अंक दिए हैं और कई को फेल भी कर दिया है।
 
सियासत न्यूज़ के अनुसार, अनीस शेख ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है, "मैं किसी भी छात्र के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मैं अपने सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करता हूँ और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ग्रेड देता हूँ।" उन्होंने कहा है कि जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, वे उन पर 80-85 प्रतिशत से अधिक अंक देने का दबाव बना रहे थे और यह मुद्दा तब उठा जब उन्होंने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी कक्षा में 60 छात्र हैं, जिनमें से केवल चार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। "मैं जाँच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखूँगा। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।"
 
ABVP ने यह भी दावा किया है कि अनीस शेख व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हिंदू छात्रों के बीच इस्लाम में धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित कर रहे थे, इसे एक आरोप के रूप में पेश किया। शेख पिछले 13 वर्षों से विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, प्रोफेसर शेख ने कथित तौर पर पीटीआई को यह भी बताया कि उनका उस व्हाट्सएप ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं है, जिसके बारे में ABVP बात कर रही है, "यह विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप है और HOD (विभागाध्यक्ष) इसके एडमिन हैं। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह रमजान की शुभकामनाओं के बारे में चैट में एक साल पुराना पोस्ट था"। शेख को 15 दिनों के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।
 
कुलपति ने प्रदर्शनकारी ABVP से मुलाकात की और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आरोपों पर 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी।


 
यह, 2022 में इंदौर लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर सहित कुछ मुसलमानों पर ABVP द्वारा ‘हिंदूफोबिया’ का आरोप लगाए जाने वाली घटना से काफी मिलती जुलती है। पिछले महीने ही, मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर लॉ कॉलेज के शिक्षक और एक प्रकाशक के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक आरोपों को खारिज करने के लिए आवेदन किया था, जिन पर “राष्ट्र-विरोधी पुस्तक” को बढ़ावा देने का आरोप था। यह मामला तब अदालत पहुंचा, जब आरोपियों में से एक डॉ. रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उनके खिलाफ एफआईआर पर रोक न लगाने के फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
 
इसी तरह ABVP ने कॉलेज में डॉ. रहमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे, जिसमें कॉलेज के मुस्लिम शिक्षकों पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। इंदौर पुलिस ने दिसंबर 2022 में ABVP द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की थी कि डॉ. रहमान ने कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक “विवादास्पद” किताब पर चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को “बेतुका” और “उत्पीड़न” का मामला बताया और आरोपों को खारिज कर दिया। 

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