कोरोना संकट पर HC की दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा- आपसे नहीं संभल रहा तो हम केंद्र से कह दें?

Written by Sabrangindia Staff | Published on: April 27, 2021
नई दिल्ली। कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए हम केन्द्र सरकार को कह देते हैं। प्रदेश सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग से पोर्टल बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन रिफिलर सप्लायर और अन्य दिल्ली सरकार के पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है तो कोर्ट और दिल्ली सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।



कोर्ट ने कहा कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं Remdesivir और Dexamethasone की उपलब्धता और ब्लैक मार्केटिंग का विषय भी हमारे सामने आया, एक ग्राहक को ये दवाइयां ब्लैक में नहीं मिलनी चाहिए, ये सप्लाई चैन में होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि अस्पतालों से चिकित्सिकीय उपचार ले रहे मरीजों के लिए आदेश जारी किया जा सकता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन पोर्टल पर रियल टाइम में जानकारी उपलब्ध कराने अच्छा सुझाव मिला। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सभी फार्मेसी से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की सप्लाई की जानकारी लेकर ऑडिट करने का निर्देश दिया ताकि पता चल सके कि कोई दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा?

बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से 6।5 मिट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया गया था लेकिन सप्लायर (Inox ) ने नहीं दी, हमने ऑक्सीजन के अभाव में 21 मरीजों को खोया है। कोर्ट ने मृतकों की मौत के कारणों की जांच करने का आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें राज्य सरकार को मुआवजा भी देना चाहिए। शांति मुकुंद अस्पताल के वकील ने कोर्ट से दोबारा कहा कि हमारे पास सिर्फ एक घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है।

कोर्ट के आदेश पर मुल्तान एयर, सेठ एयर और विनायक ऑक्सीजन सप्लायर ही सुनवाई के लिए जुड़े, कोर्ट ने आदेश के बावजूद सुनवाई में ना आने वाले ऑक्सीजन रिफिलर सप्लायर्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। ऑक्सीजन सप्लाई सेठ एयर ने कोर्ट में दावा किया कि वेंकटेश्वर अस्पताल के इंजिनियर ने उससे कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप कहीं और सप्लाई कर दें, जबकि वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है।

दोनों की बात सुनकर जस्टिस विपिन सांघी गुस्सा हो ग‌ए और दिल्ली सरकार को सेठ एयर के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। कोर्ट ने सेठ एयर से कहा कि आप तुरंत अपना स्टाक तुरंत अस्पतालों को सप्लाई करें, वर्ना आपको हिरासत में ले लेंगे, अगर एक भी आदमी बिना ऑक्सीजन के मरा तो आपको साथ में लटका देंगे। कोर्ट ने कहा कि आप बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं, हम आपका प्लांट टेक ओवर कर रहें हैं।

 

बाकी ख़बरें