भीमा कोरेगांव में पुष्पवर्षा नहीं कर पाएगी भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की जनसभा पर भी HC की रोक

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 31, 2018
पुणे। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पुणे में रैली करने की चंद्रशेखर आजाद की अपील पर हाई कोर्ट ने उन्‍हें कोई राहत नहीं दी है। इससे पहले चंद्रशेखर को मुंबई में भी रैली करने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। उन्‍होंने पुणे में रैली करने की अनुमति देने के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी जहां उन्‍हें निराशा हाथ लगी। 

चंद्रशेखर की इस अपील पर हाई कोर्ट ने पुणे पुलिस से कहा कि 4 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई के दौरान एक जवाब/रिपोर्ट फाइल करें। बता दें कि दलित युवा नेता चंद्रशेखर आजाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर आए हैं। राज्य भर में उनकी पांच सभाएं आोयजित की गई हैं। पहली सभा 29 दिसंबर को मुंबई में वर्ली के जांबोरी मैदान में होनी थी। 

मुंबई पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और आजाद को मालाड के एक होटल में नजरबंद कर दिया। उन्हें रविवार को छोड़ा गया, तो आजाद पुणे के लिए रवाना हो गए। पुणे पुलिस ने भी रविवार को पुणे में होने वाली उनकी सभा को अनुमति नहीं दी। इसके बाद भीम आर्मी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से भी उन्‍हें राहत नहीं मिली। 

रविवार को ही चंद्रशेखर आजाद के पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में व्याख्यान और एक जनवरी को शौर्य दिवस के अवसर पर भीमा-कोरेगांव के विजय स्तंभ पर ‌भीम आर्मी के हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा करने पर भी पुलिस ने रोक लगा दी है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भीमा-कोरेगांव से दूर रहने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भीम आर्मी पर महाराष्ट्र में 2 जनवरी तक कहीं भी सभा करने पर पांबदी लगाई गई है।

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